टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (18 नवंबर 2023): दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण- IV के तहत निर्धारित प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर लगाए गए चरण- I और चरण- III के प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। यह जानकारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने शनिवार को आदेश पत्र जारी करके दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति ने जीआरएपी के चरण-IV के तहत कार्रवाई के लिए 5 नवंबर 2023 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। हालाँकि, GRAP के चरण- I से चरण- III के तहत कार्रवाइयां लागू रहेंगी और पूरे NCR में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AQI का स्तर ‘गंभीर’ और ‘गंभीर प्लस’ तक श्रेणी में न फिसले।