टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (22 जुलाई 2023): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून के मौसम में वेक्टर जनित बीमारियों में वृद्धि के बीच दिल्ली सरकार ने दवा विक्रेताओं को खास आदेश दिया है कि वे डॉक्टर के पर्चे के बिना एस्पिरिन, इबूप्रोफेन और डिक्लोफेनाक समूह की दवाओं की बिक्री से बचें। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों के मामले सामने आने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी संभावना है कि मानसून से पहले और बाद के मौसम में मामलों की संख्या बढ़ सकती है, जिसकी बहुत सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए।
एडवाइजरी में कहा है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जनहित में यह वांछित है कि डेंगू और चिकनगुनिया के मौसम के दौरान, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डिक्लोफेनाक समूह की दवाओं (जो मानव रक्त में प्लेटलेट्स के विनाश का कारण बनती हैं) का उपयोग केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के नुस्खे पर बेचने तक सीमित किया जा सकता है।
एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि इसलिए खुदरा केमिस्टों को सलाह दी जाती है कि वे अगले निर्देशों तक तत्काल प्रभाव से एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक समूह की दवाओं जैसी एनएसएआईडी दवाओं की काउंटर बिक्री में शामिल न हों। उन्हें इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली दर्द निवारक दवाओं के स्टॉक का रिकॉर्ड रखने की भी सलाह दी जाती है। यदि खुदरा केमिस्ट इस सलाह का उल्लंघन करते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।।