दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति दो सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की अनुमति: DMRC ने जारी किया आधिकारिक बयान

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, (30/06/2023): दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति सीलबंद शराब की दो बोतल साथ ले जाने की मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी डीएमआरसी और सीआईएसएफ अधिकारियों की कमिटी ने दी है। मेट्रो के अंदर केवल सीलबंद शराब की बोतल ही यात्री साथ ले जा सकेंगे। अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी। अब मेट्रो की सभी लाइन पर शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति मिल गई है। इस बात की जानकारी डीएमआरसी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके दिया है।

डीएमआरसी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि “एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है। सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है। पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।”

डीएमआरसी ने अपने बयान में आगे कहा कि “मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है। मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।”