टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (11 मार्च 2024): चुनावी बॉन्ड मामले में आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा है। का खुलासा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जानकारी संकलित करने और 15 मार्च को शाम 5 बजे से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी है कि अगर एसबीआई ने 12 मार्च तक चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को नहीं सौंपा तो वह उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देगा।
बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था कि चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए।
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