टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (22 नवंबर 2024): दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में बढ़ती अव्यवस्थाओं और अवैध गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए एमसीडी और दिल्ली पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में मौजूद खामियों को दूर करने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाएं।
अव्यवस्था के लिए अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार
हाईकोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव रल्ली ने चांदनी चौक की स्थिति को लेकर अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है, लेकिन अब भी वे सड़कें जाम कर अपना सामान रख रही हैं। कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश भी दिए हैं।
जनहित याचिका बनी कार्रवाई का आधार
चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल ने इस अव्यवस्था के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि चांदनी चौक में अवैध गतिविधियां, नशेड़ियों का जमावड़ा, और आवारा लोगों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय लोगों और खरीदारी के लिए आने वालों को परेशान कर रखा है। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि इलाके की अव्यवस्था के कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट ने दिए सुधार के निर्देश
हाईकोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को अवैध गतिविधियों की पहचान कर उन्हें समाप्त करने और क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित करने के आदेश दिए। बेंच ने कहा कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करना अत्यंत आवश्यक है। अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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