टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (11 मार्च 2024): दिल्ली जल बोर्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बोरवेल में गिरने से 30 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर विकासपुरी थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (ए) (लापरवाही से मौत का कारण) के तहत मामला दर्ज की है। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।
बता दें कि केशोपुर मंडी के पास दिल्ली जल बोर्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर 40 फुट गहरे बोरवेल में एक व्यक्ति गिर गया था। इस घटना के सामने आने के बाद दिल्ली फायर सर्विस, NDRF और दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार बचाव अभियान चलाया गया और उनके शव को रविवार को बोरवेल से बाहर निकाला गया। वहीं अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
वहीं केशोपुर बोरवेल घटना पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर घटना की समयबद्ध जांच करने और जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कड़ी और अनुकरणीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि सभी खुले छोड़े गए बोरवेल को तुरंत वेल्डिंग और सील किया जाए।
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