टेन न्यूज नेटवर्क
जौनपुर (06 मार्च 2024): नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का चार साल पहले अपहरण कराने के मामले में और पिस्टल सटाकर रंगदारी देने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है।
इन धाराओं में हुई सजा
• 364 भारतीय दण्ड साहिंता अपहरण के मामले में आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना।
• 386 भारतीय दण्ड साहिंता रंगदारी मांगने के आरोप में 10 वर्ष और जुर्माना
• 120बी भारतीय दण्ड संहिता षड्यंत्र में जिस प्रकार के लिए लगा है, षड्यंत्र ही दंड होगा।
• 504 भारतीय दण्ड संहिता में दो वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
• 506 भारतीय दण्ड संहिता में अधिकतम सात वर्ष व न्यूनतम दो वर्ष की सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है।
एक नजर में जानें पूरा मामला
मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी व अन्य धाराओं में पूर्व सांसद धनंजय सिंह एवं उनके साथी विक्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा था कि रविवार की शाम को पूर्व सांसद ने अपने साथी विक्रम सिंह के साथ दो और व्यक्ति पचहटिया साइड पर पहुंचे। वहां से फॉर्च्यूनर गाड़ी में वादी का अपहरण कर लिया और पूर्व सांसद के आवास मोहल्ला कालीकुती में ले गए।
वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और दवाब बनाने लगे साथ ही धमकाने और डराने लगे और रंगदारी की मांग की। किसी तरह वादी उनके चंगुल से निकल कर पुलिस के पास पहुंचा और पूरी आपबीती बताई। अब इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है।।
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