टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (07 जुलाई 2023): कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।
गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर टिप्पणी किया था। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी ने गुजरात की सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दो साल का सुनाया, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई।