टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (20 जनवरी 2023): बिहार में जातिगत जनगणना की याचिका पर सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पब्लिसिटी के लिए ये याचिका दायर किया गया था, आप चाहें तो उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।
बता दें कि न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा- ” यह एक प्रचार हित याचिका है? अगर यह प्रदान किया जाता है तो वे (राज्य सरकार) कैसे निर्धारित करेंगे कि आरक्षण कैसे दिया जाना है?”
वकीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने को कहा है। खंडपीठ ने सभी याचिका को खारिज कर दिया।
जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना अवैध और असंवैधानिक है और यह देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने और तुच्छ वोट बैंक की राजनीति के लिए जाति के आधार पर लोगों के बीच सामाजिक वैमनस्य पैदा करने का प्रयास है।
बता दें कि बिहार सरकार ने इस साल 07 जनवरी को जाति सर्वे शुरू किया था ।।