टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (02/01/2023): सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फ़ैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अलग-अलग 58 याचिका दाखिल किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये निर्णय एकदम सही था। कोर्ट ने इसी के साथ सभी याचिकाओं को खारिज भी कर दिया।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए एक उचित सांठगांठ थी और हम मानते हैं कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरबीआई के पास नोटबंदी लाने का कोई अधिकार नहीं है और केंद्र तथा आरबीआई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।।