टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (29 नवंबर 2024): प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ को तेजी देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। अब 2000 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट्स पर 500 फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की अनुमति होगी। यह निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल और DDA के चेयरमैन वी. के. सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया। इसके तहत स्लम एवं जेजे पुनर्वास नीति में संशोधन किया गया है।
FAR में बड़ा बदलाव
नए नियमों के अनुसार, इन सीटू पुनर्वास प्रोजेक्ट्स में रेजिडेंशल और कमर्शल उपयोग के लिए FAR को 500 तक बढ़ा दिया गया है। जहां पहले कमर्शल FAR 300 और रिहेबिटेशन FAR 400 था, अब दोनों ही हिस्सों में इसे 500 कर दिया गया है। इससे झुग्गी में रहने वालों को ज्यादा फ्लैट उपलब्ध कराए जा सकेंगे, जबकि डेवलपर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अधिक कमर्शल स्पेस मिलेगा।
पुनर्विकास की नई सुविधा
अब 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले विभिन्न प्लॉट्स को एक साथ क्लब कर रिडेवलप किया जा सकेगा। इससे झुग्गीवासियों को आधुनिक मल्टी-स्टोरी कॉम्प्लेक्स में घर मिलेंगे, जबकि शेष भूमि पर डेवलपर्स रेजिडेंशियल और कमर्शल स्पेस बना सकेंगे। इसके साथ ही, झुग्गीवासियों को बेहतर पब्लिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जमीन की कीमतें कम: एजुकेशन और हेल्थ सुविधाओं के लिए जमीन की रिजर्व प्राइस घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
गाजीपुर बायो मिथेनाइजेशन प्लांट: प्लांट के लिए लैंड यूज में बदलाव।
EWS फ्लैट्स के लिए नई विंडो: शिवाजी मार्ग और नरेला में सस्ते घरों के लिए आवेदन की प्रक्रिया तीन महीने तक खुली रहेगी।
नरेला में एजुकेशन और स्पोर्ट्स हब: नरेला सब-सिटी में शिक्षा, खेल, अस्पताल, और होटलों के लिए भूमि उपयोग में बदलाव किया गया है।
यह प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के लिए हाउसिंग और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा।
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