टेन न्यूज नेटवर्क
लखनऊ, (4 नवंबर, 2024): योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में विदेशी निवेश (Foreign Investment) को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) और फॉर्च्यून 500 कंपनियों (Fortune 500 Companies) के निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन (Amendment) को मंजूरी दी गई है।
इस संशोधन के अनुसार, अब ऐसी विदेशी कंपनियां (Foreign Companies) भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी, जो केवल इक्विटी (Equity) नहीं, बल्कि लोन (Loan) या अन्य स्रोतों से भी पैसा जुटाती हैं। इससे विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी और निवेश में वृद्धि (Investment Growth) की संभावना है।
नई नीति के तहत निवेश की न्यूनतम सीमा 100 करोड़ रुपये (Minimum Investment Limit) निर्धारित की गई है, जिसमें कम से कम 10 प्रतिशत इक्विटी आवश्यक होगी। इससे पहले, केवल इक्विटी में किए गए निवेश को एफडीआई में शामिल किया जाता था। अब इसे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट (Foreign Capital Investment) के रूप में विस्तारित किया गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने बताया कि इस नीति में प्रिफरेंश शेयर (Preference Shares), डिवेंचर्स (Debentures), एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग (External Commercial Borrowing) और अन्य डेब्ट सिक्योरिटी (Debt Securities) को भी शामिल किया गया है। यदि किसी कंपनी के पास केवल 10 प्रतिशत इक्विटी है और बाकी 90 प्रतिशत राशि अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई है, तो उसे भी इस नीति का लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 (UP Retirement Benefits Rules 1961) में भी संशोधन करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके तहत, यदि किसी कर्मचारी (Employee) की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद होती है और उसने कोई नॉमिनी (Nominee) नहीं बनाया है, तो ग्रेच्युटी (Gratuity) का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकेगा जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Legal Heir Certificate) जारी किया गया हो। पहले ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी की धनराशि सरकार को चली जाती थी।
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