बड़ी खबर: नेम प्लेट लगाने के सरकारी निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

रंजन अभिषेक (संवाददाता)

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (22 जुलाई 2024): सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई के लिए 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।।

 

प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन दिल्ली की दस महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने Vijaychowk.com : नई दिल्ली न्यूज पोर्टल को विजिट करे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे । दिल्ली की विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS INDIA यूट्यूब चैनल’ को ज़रूर सब्सक्राइब करे।