टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (25 जून 2024): Delhi News: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के विवादित फैसले को रद्द करते हैं। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ED की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन (Sudhir Kumar Jain) की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है।
इस बीच न्यायालय ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।।
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