NEET विवाद के बीच देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून, जाने जुर्माना और सजा के प्रावधान

रंजन अभिषेक (संवाददाता)

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (22 जून 2024): Anti Paper Leak Law: NEET परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जारी घमासान के बीच शुक्रवार, 21 जून को देशभर में एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू हो गया। यह कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था। जिसको लेकर अब कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।

बता दें कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब अगर कोई पेपर लीक करने का दोषी पाया जात है तो एक करोड़ जुर्माना से लेकर 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून के मुताबिक सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और नकल रोकथाम के दोषियों को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

इन परीक्षाओं में पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर मिलेगी सजा

गौरतलब है कि NEET एग्जाम में कथित धांधली को लेकर देशभर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि 05 मई को NEET की परीक्षा हुई थी और इस बार के परीक्षा परिणाम ने सभी को चौंका कर रख दिया है क्योंकि इस बार 67 बच्चों ने टॉप किया है। एक ही परीक्षा केंद्र पर कई बच्चों के टॉप करने की खबर सामने आने के बाद ये परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई और अब परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है।

सरकार ने अब पेपर लीक के मुद्दे पर सख्त कदम उठाते हुए शुक्रवार को एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इस कानून के दायरे में UPSC, SSC, रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाएं होंगी।

आपको बता दें कि एंटी पेपर लीक कानून -2024 में कहा गया है कि प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना , सार्वजनिक परीक्षा में अनाधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करना और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा ।।


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