Delhi High Court में Arvind Kejriwal को जमानत देने के फैसले के खिलाफ चुनौती, पूरा मामला

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (21 जून 2024): Delhi High Court, ED द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

केजरीवाल को इस साल मार्च में 2021-22 की अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने केजरीवाल पर आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है, जिसका कथित तौर पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया।

ईडी ने दावा किया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनावों के वित्तपोषण के लिए किया गया था। केजरीवाल ने जवाब में कहा कि ईडी के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई धन संबंधी सबूत या सबूत नहीं है तथा वह जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है।

मार्च में गिरफ़्तारी के बाद केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया गया था ताकि वे लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार कर सकें। 1 जून को उनकी अंतरिम ज़मानत समाप्त होने के बाद वे 2 जून को तिहाड़ जेल वापस आ गए। चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी याचिका को निचली अदालत ने 5 जून को खारिज कर दिया था।

हालांकि, 20 जून (गुरुवार) को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी। यह आदेश कल शाम को पारित किया गया, जब अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश बिंदु ने जमानत आदेश पर रोक लगाने के ईडी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद ईडी ने तत्काल इस मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आज मामले की सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, साथ ही कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का जमानत आदेश प्रभावी नहीं होगा।।

 


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