SC ने दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति मामले पर केंद्र से कहा- सेवा विस्तार देने का दिखाएं प्रावधान

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (28 नवंबर 2023): दिल्ली में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 30 नवंबर को सेवानिवृत्ति होने जा रहे वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार को केंद्र सेवा विस्तार देना चाहता है तो वह प्रावधान दिखाएं, जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 नवंबर यानी बुधवार को होगी।

केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह नरेश कुमार को कुछ दिनों का सेवा विस्तार देने जा रही है। जब नए मुख्य सचिव की नियुक्ति का मौका आएगा, तब दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नाम सौंप दिए जाएंगे और उससे चर्चा किया जाएगा। दिल्ली के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की आपत्ति के बाद कोर्ट ने कहा कि ”दिल्ली सरकार को इस अधिकारी को सेवा विस्तार देने पर आपत्ति है। ऐसे में इन्हें सेवा विस्तार न दें। आप चाहें तो बिना दिल्ली सरकार को संभावित नाम सौंपे, सीधे किसी और अधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए।”

बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह दिल्ली सरकार को इस पद के लिए संभावित अधिकारियों के नाम सौंप कर उसकी सहमति ले।