दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ कोर्स में दाखिला का मामला पहुंचा कोर्ट, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (21 अगस्त 2023): दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एडमिशन केस मे नया डेवलेपमेंट सामने आया है। हाईकोर्ट ने डीयू को अपनी सफाई पेश करने के लिए कुछ दिन का समय दिया है और बदले में यूनिवर्सिटी ने भी कोर्ट को ये भरोसा दिलाया है कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता, लॉ कोर्स में एडमिशन शुरू नहीं होंगे। डीयू के क्लैट स्कोर के बेसिस पर लॉ कोर्स में एडमिशन देने के फैसले को एक छात्र ने कोर्ट में चैलेंज किया है। इसी मुद्दे पर सुनवाई चल रही है।

मामले की तह तक जाएं तो मुद्दा ये है कि डीयू पांच साल के लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2023 के स्कोर को मान्यता देता है। जबकि पिटिशन दायर करने वाले छात्र का कहना है कि जब यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए सीयूईटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट लिया जाता है तो लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित नहीं होनी चाहिए, सीयूईटी को ही आधार बनाकर लॉ कोर्स में भी प्रवेश दिए जाने चाहिए।

याचिका में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा शुरू की गई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) यूजी 2023 के माध्यम से पांच वर्षीय इंटेग्रेटेड लॉ कोर्सेज में एडमिशन की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सभी ग्रेजुएट प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए MoE द्वारा CUET-UG 2023 की शुरुआत की गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने कहा कि जब शिक्षा मंत्रालय ने फैसला ले लिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले केवल सीयूईट से होंगे तो आप अलग राह क्यों पकड़ रहे हैं। बेंच ने कहा कि डीयू तय समय में जवाब दाखिल नहीं करती है तो वो अंतरिम राहत के मसले पर विचार करेगी। कोर्ट ने केंद्र को भी याचिका पर जवाब देने को कहा। केंद्र के वकील से कहा गया कि वो अथॉरिटी से जरूरी दिशा निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराए। डीयू के वकील ने कहा कि इस साल से ही पांच साल का लॉ कोर्स शुरू किया गया है। चार अगस्त की अधिसूचना पर अगर रोक लगाई जाती है तो पूरा साल बेकार चला जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कोई दाखिला नहीं हो रहा है। केवल अधिसूचना जारी की गयी है। डीयू के वकील ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया कि विवि सुनवाई की अगली तारीख तक ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा, जिसमें क्लैट के आधार पर दाखिले का आवेदन मांगा गया हो।।