दिल्ली सेवा बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, सरकार ने किया अधिसूचना जारी

LG Delhi, CM Arvind Kejriwal

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (12 अगस्त 2023): मॉनसून सत्र के दौरान संसद में लगातार हंगामे के बीच पारित चार विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से दो बिल, जो अब कानून बन गए हैं, का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था।

INDIA गठबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण कानून का जमकर विरोध किया था। राष्ट्रीय राजधानी सेव नियंत्रण कानून उस अध्यादेश की जगह लेता है, जिसने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग से जुड़ा नियंत्रण छीन लिया। यह जब मतदान के लिए रखा गया तो विपक्षी गठबंधन के सांसद संसद से बाहर चले गए थे।

बता दें कि दिल्ली पर अधिकारों की चली आ रही लंबी जंग अब खत्म हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में पेश बिल को कई राउंड के बहस के बाद पास कर दिया गया था। इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह बिल अब कानून बन गया है। भारत सरकार ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। इससे पहले लोकसभा में इस बिल को सत्ता पक्ष ने आसानी से पास करा लिया था। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा में यह बिल नए बने विपक्षी एकता के सामने टिक नहीं पाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं यह बिल राज्यसभा में भी आसानी से पास हो गया। यहां पर इसके पक्ष में 131 वोट पड़े थे वहीं इसके विपक्ष में 102 वोट ही पड़े थे।।