दिल्ली सरकार का स्पष्ट निर्देश, स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (11 अगस्त 2023): दिल्ली सरकार ने स्कूल परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से गुरुवार को एडवाइजरी जारी किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मोबाइल फोन आज के जीवन में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले गैजेट में से एक है, चाहे वे छात्र हों, शिक्षक हों, पेशेवर हों या अन्य लोग हों। इसलिए हमारे लिए तकनीकी हस्तक्षेपों पर अत्यधिक निर्भरता पर विचार करना जरूरी है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं। स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से अवसाद, चिंता, सामाजिक अलगाव, अति-सक्रियता, अति-तनाव, नींद की कमी और कमजोर दृष्टि जैसे परिणाम हो सकते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है और एकेडमिक प्रदर्शन, लाइफ सटिसफैक्शन, फेस-टू-फेस बातचीत की क्वालिटी, संबंध और घनिष्ठता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, डराने-धमकाने और उत्पीड़न की घटनाएं, स्पष्ट छवियों का प्रसारण, तस्वीरें खींचना, रिकॉर्डिंग करना या अनुचित सामग्री अपलोड करना भी संभावित रूप से नकारात्मक हैं जो सामाजिक ताने-बाने के साथ-साथ बच्चे के भविष्य के लिए हानिकारक हैं।

एडवाइजरी में आगे कहा है कि इसलिए स्कूल परिसरों में मोबाइल फोन के उपयोग को निश्चित रूप से रेगुलेट करने की आवश्यकता है और इसलिए स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों को अपने स्कूलों में मोबाइल फोन के न्यूनतम उपयोग पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। ताकि कक्षा में अधिक सीखा जा सके जो छात्रों के लिए बेहतर स्कूल का माहौल बना सके। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल परिसर में मोबाइल फोन न ले जाएं। अगर छात्र स्कूल में मोबाइल फोन लाते हैं, तो स्कूल अधिकारियों को लॉकर/अन्य प्रणाली आदि का उपयोग करके सुरक्षित हिरासत के लिए पर्याप्त और उचित व्यवस्था करनी होगी, जहां मोबाइल फोन जमा किया जा सके और स्कूल छोड़ते समय छात्रों को वापस किया जा सके।कक्षाओं में मोबाइल फोन ले जाना सख्ती से मना होना चाहिए। इसके अलावा, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को शिक्षण-शिक्षण गतिविधियों के दौरान यानी कक्षाओं, खेल के मैदानों, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय आदि में मोबाइल का उपयोग करने से परहेज किया जाता है।

एडवाइजरी में स्कूल अधिकारियों को हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जहां छात्र और अभिभावक आपातकालीन स्थिति में कॉल कर सकें। स्कूल अधिकारी माता-पिता/छात्रों को पर्याप्त समर्पित हेल्पलाइन नंबर प्रदान कर सकते हैं जहां से छात्र कॉल प्राप्त कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तदनुसार, सभी सरकारी स्कूलों के एचओएस और डीओई के निजी गैर-सहायता प्राप्त/सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों के सभी एचओएस/प्रबंधक को सलाह दी जाती है कि वे सभी छात्रों और अभिभावकों के साथ-साथ अपने स्कूलों में काम करने वाले सभी शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों तक उपरोक्त जानकारी प्रसारित करें और आवश्यक कार्रवाई करें।