SC से दिल्ली सरकार को लगा झटका, न्यायालय ने मांगा विज्ञापन का हिसाब

टेन न्यूज नेटवर्क,

नई दिल्ली (03 जुलाई 2023): दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में सक्षम नहीं है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि हमें 2 हफ्ते की भीतर बताइए कि आपने पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर कितना खर्च किया है?

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा की हर बात पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले विज्ञापन जीवी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा लगाया है। अरविंद केजरीवाल को विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसे हैं लेकिन दिल्ली के विकास पर खर्च नहीं कर सकते।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आईना दिखया है, कोर्ट ने केजरीवाल से पिछले तीन सालों में उन्होंने विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च किया है उसका ब्यौरा मांगा है। दिल्ली के विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने की जगह केजरीवाल अपने प्रचार पर जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं।वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए फंड देने से केजरीवाल ने किया था इंकार, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने कहा विज्ञापन के लिए फंड है काम के लिए नहीं इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।

भाजपा नेता सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने पिछले 5 वर्षों में टैक्सपेयर्स के ₹1868 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च किये हैं। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा की दिल्ली सरकार के पास NCR रैपिड रेल परियोजना के लिए पैसा नहीं है। मगर टैक्स पेयर के पैसों से खुद का चेहरा चमकाने के लिए खूब पैसा है।।