दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की दी इजाजत, जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (02/06/2023): दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम राहत दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल यानी शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया से बात नहीं करेंगे और अपने परिवार के अलावा किसी और से बात नहीं करेंगे, मोबाईल और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पत्नी की सेहत के हवाले से अंतरिम जमानत की मांग किया है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।