टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (28 मार्च 2023): उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें की कोर्ट ने इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 अभियुक्तों को दोषमुक्त कर बरी कर दिया है। वहीं अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौनत हनीफ को दोषी करार दिया।
इन धाराओं में हुई कारवाई
अतीक अहमद और दिनेश पासी को 147,148,149,341,342, 364अ और 120बी में दोषी करार दिया गया है, वहीं सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में दोषी करार दिया है।
17 साल बाद कोर्ट का फैसला
ज्ञात हो कि 17 साल के बाद उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, साथ ही पहली बार अतीक अहमद को किसी मामले में सजा हुई है।।