Breaking News: मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे मनोनित पार्षद | SC का बड़ा फैसला

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (17 फरवरी 2023): दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि दिल्ली मेयर चुनाव में मनोनित पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।