टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (07/01/2023): दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) तीन के प्रतिबंध लगाए गए हैं। GRAP-3 के प्रतिबंध के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में अब गैर जरूरी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता पैनल ने यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए लिया है। इस बात की न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने कल यानी शुक्रवार को दिया है।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, “दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोधी योजना के चरण III को फिर से लागू किया गया, प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध शामिल है।”
बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 के प्रतिबंध लागू था जो 4 जनवरी यानी बुधवार को हटाया गया था। केंद्रीय वायु गुणवत्ता पैनल ने यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को को देखते हुए लिया था और निर्देश दिया था कि GRAP-3 के तहत गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक समेत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।।