दिल्ली के वाहन चालक हो जाए सावधान! लग सकता है 10हजार का जुर्माना, पढ़े पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (02/05/2022): दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र पाए गए वाहन के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ऐसा होने पर उन पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा सकता है। विभाग को पता चला था कि कई वाहन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे हैं।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, “प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है और जल्द ही उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।”

परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलते पाए गए वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 2,000 से 5,000 जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है।