टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (2 मई 2022): एक निजी विद्यालय में ट्यूशन फीस जमा करने में देरी होने के कारण विद्यालय प्रशासन द्वारा अधिक जुर्माना वसूलने के मामले की याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के भुगतान में देरी होने पर कथित तौर पर अधिक जुर्माना वसूलने की शिकायत पर छः हफ्ते में फैसला करे।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने 8वीं और 12वीं कक्षा के दो छात्रों के पिता अजय अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिया है कि वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और तय प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ता के शिकायत पर तार्किक और स्पष्ट आदेश जारी करने का फैसला करे।
न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि प्राधिकारियों द्वारा जारी किसी आदेश पर याचिकाकर्ता को शिकायत होने पर वह विधिसम्मत कानूनी कदम उठाने को स्वतंत्र है।
अदालत ने 27 अप्रैल को दिए आदेश में कहा ‘ रिट याचिका प्रतिवादी संख्या दो(शिक्षा विभाग ) को यह निर्देश देने के साथ निस्तारित की जाती है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा 22 दिसम्बर 2021 को की गई शिकायत पर तार्किक और स्पष्ट आदेश छः सप्ताह में तय प्रक्रिया के तहत और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए जारी करे।।