‘हेट स्पीच’ मामले में, अकबरुद्दीन ओवैसी को मिली बड़ी राहत, अदालत ने किया बरी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (13/04/2022): हेट स्पीच मामले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज मामले में हैदराबाद की विशेष अदालत ने आज यानी बुधवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्मल और निजामाबाद जिले से संबंधित दो अभद्र भाषा के मामलों में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया है। इससे पहले इस मामले में विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई किया था लेकिन विशेष अदालत ने बुधवार तक फैसला को टाल दिया था।

पुलिस ने अकबरुद्दीन के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे। ओवैसी के खिलाफ आठ दिसंबर 2012 में निजामाबाद जिले और 22 दिसंबर 2012 में निर्मल शहर में भड़काऊ भाषण के संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया था। उनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।

बता दें कि अकबरूद्दीन ने 2012 में भड़काऊ भाषण में कहा था कि 15 मिनट के लिए यदि पुलिस हटा दिया जाए तो वे दिखा देंगे कि कैसे 25 करोड़ मुस्लमान 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर सकता हैं।