दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल में कम से कम छह कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के आदेश
दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश में आगे कहा गया है कि अस्पताल में बनाए गए हर सेंटर पर कम से कम 200 वैक्सीन लगाना भी जरूरी होगा. यह आदेश 22 मार्च तक सभी जगह लागू हो जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.
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