रिपोर्ट: रंजन अभिषेक
टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (09 सितंबर 2024): Delhi Vidhansabha Election: दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ रही है।चुनाव आयोग (Election Commission) ने मतदाताओं से एक खास अपील की है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के नवीनीकरण को लेकर एक पत्र जारी किया है।
मतदाता सूची के नवीनीकरण की तिथि
जारी पत्र में बताया गया है कि, भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष सारांश (SSR) का आयोजन कर 01 जनवरी 2025 को दिल्ली के मतदाता सूची को नवीनीकरण करने का आदेश दिया है। जिसके मुताबिक एकीकृत प्रारूप रोल के प्रकाशन की तिथि 29 अक्टूबर 2024 है। दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के निपटान की तिथि 24 दिसंबर 2024 और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए दिल्ली के पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अभियान “घर -घर सत्यापन” आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाता विवरणों को सत्यापित करने और संबंधित फॉर्म भरने के लिए मतदाताओं के घर जाएंगे।
घर -घर जाकर सत्यापन अभियान के तहत क्या करें
•BLO जब आपके घर जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने मौजूदा मतदाता विवरण को सत्यापित करें और यदि नवीनीकरण, सुधार, प्रतिस्थापन मतदाता पत्र जारी करना, दिव्यांगजन को चिन्हित करना, मोबाइल नंबर को लिंक करना जैसे किसी संशोधन की आवश्यकता है तो फॉर्म -8 भरें।
•गैर नामांकित पात्र मतदाता (जिन्होंने 01 अक्टूबर 2024 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो) फॉर्म -6 भरें।
•गैर नामांकित पात्र मतदाता जो (01 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष आयु पूरी कर रहे हों) फॉर्म -6 भरें।
•संभावित मतदाता जो (02 जनवरी 2025 तक से 01 अक्टूबर 2025 के बीच 18 वर्ष की आयु पूरी कर रही हों) फॉर्म -6 भरें।
•समाप्त/स्थाई रूप से स्थानांतरित/ एकाधिक प्रविष्टियां एवं नाम हटाने के लिए फॉर्म -7 में आवेदन करें।
चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि इस अभियान के दौरान बीएलओ का सहयोग करें और साथ रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए सटीक जानकारी साझा करें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पनाइन ऐप (VHP) या www.voters.eci.gov.in विजिट कर सकते हैं। आप वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल भी कर सकते हैं।।
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