Delhi News: SC से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, MCD में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आया फैसला

रंजन अभिषेक (संवाददाता)

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (05 अगस्त 2024): दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। इस मामले में दिल्ली के एलजी को राहत मिली है। जस्टिस पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एमसीडी में एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। फैसले में कहा गया है कि एलजी दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद अब एक बाद तो साफ हो गया है कि एलजी अब एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि उससे सलाह मशविरा के बिना एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति की है। ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए और एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनित किए जाने के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। साथ ही एलजी की तरफ से यह तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत एलजी की शक्तियों और राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक के रूप में उनकी भूमिका के बीच अंतर है। उन्होंने दावा किया कि कानून के आधार पर एल्डरमैन के नामांकन में एलजी की सक्रिय भूमिका है।।

 

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