फंड नहीं देने पर सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (12 दिसंबर 2023): दिल्ली उच्च न्यायालय को फंड नहीं देने पर सर्वोच्च न्यायालय ने एकबार फिर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर दिल्ली सरकार को फंड जारी करवाने में क्या परेशानी आ रही है। हमें बृहस्पतिवार तक मंजूरी चाहिए।

गुरूवार तक फंड जमा करवाने के आदेश

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभियोजकों और जजों को उच्च न्यायालय में अपर्याप्त सुविधाओं के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि शहर की जिला न्यायपालिका में 887 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 813 न्यायिक अधिकारी कार्यरत हैं। अब मंजूरी प्राप्त इस संख्या को 118 कोर्ट रूम की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार तक फंड जमा करवाने को कहा है।

पीठ ने कहा कि, दिल्ली न्यायपालिका की मांगों को पूरा करने में दिल्ली सरकार के रवैए के लिए हमें कोई कारण या औचित्य नहीं मिलता है। हम दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मुद्दे पर कल एक बैठक बुलाने के निर्देश देते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पहले किया सवाल

नवंबर में फंड की कमी की बात दिल्ली हाईकोर्ट भी उठा चुका है। तब ACJ मनमोहन ने कहा था अगले साल तक 100 मजिस्ट्रेट तैयार हो जाएंगे और हमारे पास उन्हें लगाने के लिए जगह तक नहीं है। हमारे पास जगह और फंड्स नहीं है।।