टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (07 नवंबर 2023): दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती और पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि “हम चाहते हैं कि यह (पराली जलाना) बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा।”
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब सरकार एक ऐसा परिदृश्य देख रही है जहां धान की फसल के कारण जल स्तर में भारी गिरावट आई है और कुओं का उपयोग बंद हो गया है।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि “आप एक तरफ बाजरा को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ धान को भूजल बर्बाद करने दे रहे हैं।”
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या इस तरह का धान उस समय में उगाया जाना चाहिए, जिसमें यह उगाया जाता है, 15 साल पहले यह समस्या नहीं थी क्योंकि ऐसी फसल नहीं होती थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस फसल ने पंजाब का जल स्तर नष्ट कर दिया है। दिल्ली के आसपास का मौसम इस पर असर डालता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय SHO को डीजीपी और मुख्य सचिव की निगरानी में पराली जलाने पर अदालत के निर्देश को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले के आदेश के अनुसार स्थापित स्मॉग टॉवर काम नहीं कर रहा है, और सरकार को इसकी मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों से पूछा कि क्या राज्यों को प्रदूषण के मुद्दे पर भौतिक या ज़ूम के माध्यम से बैठक करनी चाहिए। वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि सप्ताहांत में पंजाब से यात्रा करते समय उन्होंने सड़क के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर आग देखी।।