टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (07 अक्टूबर 2023): दिल्ली पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को ‘बेवजह’ लॉकअप में डालना महंगा पड़ गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शख्स को आधे घंटे लॉकअप में डालने के लिए पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कहा कि पुलिस नागरिकों के साथ ऐसे व्यवहार करती है जैसे वो खुद कानून से ऊपर हो।
इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है जिसकी वसूली दो पुलिस वालों के सैलरी से की जाएगी। मामला दिल्ली के बदरपुर इलाके का है। पीटीआई के मुताबिक 05 अक्टूबर को हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल जज बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि “अदालत इस बात से बहुत परेशान है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। उसे बस मौके से उठाया, पुलिस स्टेशन लाया गया और बिना किसी वजह लॉकअप में डाल दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने जिस मनमानी से काम किया है उसने एक नागरिक के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को तार-तार कर दिया है।”
“याचिकाकर्ता को भले ही कम समय के लिए लॉकअप में रखा गया हो लेकिन इससे वो पुलिस अधिकारी निर्दोष नहीं साबित होते। उन्होंने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया है। सिर्फ निंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निंदा इस तरह की जानी चाहिए कि बाकी अधिकारियों को ठोस मैसेज पहुंचे और कोई भविष्य में ऐसी हरकत ना करे.”
क्या था पूरा मामला
मिली जानकारी के मुताबिक मामला पिछले साल 02 सितंबर का है, एक महिला के साथ झगड़े के दौरान सब्जी वाले ने उसे चाकू मार दिया। घायल महिला याचिकाकर्ता की दुकान पर पहुंची, उसने बदरपुर पुलिस थाने में फोन कर जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दो पुलिस सब इंस्पेक्टर कथित तौर पर उसे ही उठाकर थाने चले गए और लॉकअप में डाल दिया। ये भी आरोप है कि महिला को ना तो मेडिकल के लिए ले जाया गया और ना ही उसका बयान दर्ज किया गया।।