प्राइवेट स्कूल की बस में 6 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस को लगाई फटकार

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (02 सितंबर 2023): राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंसानियत को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक प्राइवेट स्कूल की बस में 6 साल की बच्ची के साथ सीनियर लड़के ने यौन शोषण किया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस बात की जानकारी स्वाति मालीवाल ने शनिवार को एक्स पर नोटिस शेयर करके दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, “दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल की बस में 6 साल की बच्ची के साथ सीनियर लड़के ने यौन शोषण किया। लड़की की माँ ने हमे बताया कि स्कूल उनके ऊपर शिकायत वापिस लेने का दबाव बना रहा है। मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है। स्कूल पे भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए! 85 साल की अम्मा हो या 6 साल की बच्ची, कौन सुरक्षित है?”

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि “दिल्ली महिला आयोग को निजी स्कूल बस में 6 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की जानकारी मिली है। आयोग को जानकारी दी गई है कि बच्ची दिल्ली के बेगमपुर इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। लड़की की मां ने बताया कि 23 अगस्त को जब उनकी बेटी की स्कूल बस ने उनकी बेटी को उनकी सोसायटी के गेट पर छोड़ा तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का बैग पेशाब के कारण गीला हो गया है।”

नोटिस में आगे कहा है, “उनका आरोप है कि पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि सीनियर क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र स्कूल बस में बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा है। उसने कहा है कि वह अपने पति के साथ 24 अगस्त को स्कूल गई और घटना की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दी। उनका आरोप है कि 25 अगस्त को चेयरमैन ने उन्हें स्कूल में बुलाया और शिकायत वापस लेने को कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि स्कूल के चेयरमैन ने अपनी सोसायटी के लोगों के बीच बच्चे की पहचान उजागर कर दी।”

दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि इस मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारण, यदि कोई हों तो आयोग को जानकारी उपलब्ध कराएं। आयोग ने सवाल करते हुए कहा कि क्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कृपया इसका कारण बताएं।उन्होंने आगे कहा कि क्या पुलिस को मामले की सूचना न देने और बच्चे की पहचान उजागर न करने के लिए POCSO अधिनियम के तहत अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में स्कूल अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण और मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कृपया आयोग को मांगी गई जानकारी 5 सितंबर तक उपलब्ध कराएं।।