Modi Surname Case: राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

टेन न्यूज नेटवर्क

दिल्ली (19 जुलाई 2023): मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता ने इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने SC से सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने याचिका को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

गौरतलब है कि राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का दोषी पाया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्हें गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। इसी फैसले के खिलाफ राहुल ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पीठ ने कहा कि वह 21 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगी। गांधी ने 15 जुलाई को उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा है कि यदि सात जुलाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे ‘‘स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य” का दम घुट जाएगा। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि ‘‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है?”