टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (21/08/2022): दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिमाग़ी तौर पर अस्वस्थ घोषित करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें विधानसभा के सदस्य या दिल्ली सरकार के एनसीटी मंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को भी ठुकरा दिया है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि “दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को विकृत दिमाग से घोषित नहीं किया जा सकता है और उन्हें विधानसभा के सदस्य या दिल्ली सरकार के एनसीटी में मंत्री होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।”
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था और तब से वह प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।