टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (16/05/2022): वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद उस स्थान को सील करने का आदेश जारी किया है। वाराणसी कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए।
कोर्ट ने अधिकरियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर दिए हैं। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि “वर्जित स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्ण व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी ज़िला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा CRPF कमांडेंट वाराणसी की होगी।”
इस मामले में वाराणसी के वकील दीपक सिंह ने कहा कि “आज सर्वे कार्रवाई का तीसरा दिन था और जिस जगह हमें संदेह था वहां पर जांच करने पर हमें एक पत्थर मिला जो कि शिवलिंग है। ये लगभग 3 फीट का है। हमने कार्ट के सामने इसे सुरक्षित करने के लिए एक आवेदन दिया है, कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई कल यानी मंगलवार को किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट के आदेश के अनुसार उस जगह को सील कर दिया है जहां से शिवलिंग मिला था और किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की अनुमति नहीं है।