जीएसटी के तहत गोपनीयता को बनाए रखने के लिए वितमंत्री से आग्रह किया
नई दिल्ली। ऑल इंडिया टैक्स एडवोकेट फोरम (एआईटीएएफ) ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के नए कर शासन के तहत कर अधिकारियों के साथ किए गए विवरणों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया है।
फोरम के अध्यक्ष एम के गांधी ने जारी एक बयान में कहा जीएसटी नियमों को अन्तिम रुप देते हुए नए कर प्रणाली के तहत कर के रिकॉर्ड , खातों, रिटर्न और बयान जैसे व्यापारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी को पर्याप्त सुरक्षित सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इस तरह की जानकारी के अनाधिकृत प्रकटीकरण या लीकेज के लिए दंड प्रावधान किया जाना चाहिए।
विख्यात कर सलाहकार श्री गांधी ने कहा कि टैक्स अथॉरिटी को व्यापारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के संरक्षण के लिए इस तरह के प्रावधान पहले से ही डी वैट अधिनियम में मौजूद हैं।
दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट के तहत सभी विवरण, रिटर्न, एकाउन्टस दस्तावेज आदि इस अधिनियम के अनुसार गोपनीय माने जाते है, श्री गांधी ने कहा