अपोलो अस्पताल को देना होगा पांच लाख का हर् जाना , राज्य आयोग का फैसला

नई दिल्ली : चिकित्सीय लापरवाही के एक केस में दिल्ली राज्य आयोग ने अप्पोलो अस्पताल प्रशाशन को पीड़ित को पांच लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है , ज़्यादा जानकारी देते हुए नॉएडा निवासी अधिवक्ता श्री आशीष दीक्षित एवं सह अधिवक्ता श्री रंजन तोमर एवं श्री कीर्ति अग्गरवाल ने बताया के 2011 में जिला उपभोक्ता अदालत ने अप्पोलो अस्पताल को मात्र 25 हज़ार रुपए हर्जाना देने का आदेश देते हुए कहा था के अस्पताल एवं डॉक्टर द्वारा कोई गंभीर लापरवाही नहीं की गई है, हालाँकि सेवाओं की कमी के कारण यह हर्ज़ाना मुक़र्रर किया गया , इसके खिलाफ अपील में गए श्री हरीश कुमार चड्ढा की मांगो को मानते हुए राज्य आयोग ने कहा के अस्पताल एवं डॉक्टर द्वारा बड़ी चिकित्सीय लापरवाही हुई जिनकी वजह से पीड़ित के पुत्र की मृत्यु हो गई ! कोर्ट ने आर्डर देते हुए कहा के 23 वर्षीय युवक की मृत्यु अस्पताल की गलतियों के कारण हुई , इस केस के बाद काफी अस्पतालों की मनमानी एवं लापरवाही पर ज़रूर लगाम लगेगी !