टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (26/04/2024): VVPAT पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला – 100% वीवीपीएटी की गणना की मांग कोर्ट ने खारिज की कर दी है। दो जजों ने दो फैसका लिखा है, दोनों में सहमति है। EVM और VVPAT के आंकड़ों का शत-प्रतिशत मिलान करने यानी दोनों मशीनों में मौजूद वोटों की गिनती कराए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव के बीच ये बड़ा फैसला है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने दो निर्देश दिए हैं एक निर्देश यह है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए संग्रहीत किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दूसरा निर्देश यह है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम को प्राप्त करने का विकल्प होगा, ऐसा अनुरोध उम्मीदवार द्वारा सात दिनों के भीतर किया जाना है।
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