दिल्ली में GRAP- IV के तहत एमसीडी स्कूलों में 50% टीचर्स को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (23 नवंबर 2024): दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV के तहत, एमसीडी (Municipal Corporation of Delhi) ने स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत स्टाफ को घर से काम करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश एमसीडी, एमसीडी-एल्डेड और एमसीडी-मान्यता प्राप्त स्कूलों के सभी प्रधानाचार्यों को जारी किया गया है।

20 नवम्बर 2024 को जारी आदेश संख्या एफ.सं. 18/70/2024/जीएडी/प्रशासन/51862 के तहत, सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्कूलों में स्टाफ की संख्या को किसी भी दिन रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत तक सीमित रखें। इसके अतिरिक्त, शेष 50 प्रतिशत स्टाफ को घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी।

यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक अगले निर्देश जारी नहीं होते। दिल्ली सरकार के इस कदम का उद्देश्य वायु प्रदूषण के कारण बढ़ी हुई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करना और स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस नए आदेश के लागू होने से स्कूलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी आएगी, जिससे प्रदूषण के खतरे से कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी।


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