टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (05/04/2023): सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय चार सप्ताह के भीतर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा और शीर्ष अदालत के अंतरिम आदेश को नवीनीकरण की अनुमति मिलने तक जारी रखने की अनुमति दी जाती है।
साथ ही इस मामले में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है।।