दिल्ली हाई कोर्ट ने मेयर शैली ओबरॉय को लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, (26/02/2023): दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 24 तारीख को हुए चुनाव से जुड़े सभी कागजात बैलट पेपर सुरक्षित रखे जाएं। मेयर समेत और लोगों से एक महीने के भीतर जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

याचिका बीजेपी की दो पार्षद कमलजीत सेहरावत और शिखा राय ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए डाली थी। आम आदमी पार्टी ने इसे अपनी जीत बताया है और कहा कि बीजेपी चाहती थी कि उनके पक्ष में नतीजे घोषित किए जाएं जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं माना है। अब सोमवार को बैठक नहीं होगी।

दिल्ली हाई कोर्ट में आज स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर सुनवाई का लिखित आदेश सामने आ गया है। मेयर की तरफ से दलील दी गई थी कि बैलट पेपर और बैलट बॉक्स को नुकसान पहुंचा है कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो आप लिखित में इस बात से कोर्ट को अवगत कराएं।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नियम 51 के तहत 24 फरवरी को कराए गए चुनाव का रिजल्ट सार्वजनिक किए बगैर 27 फरवरी को दोबारा चुनाव करवाना नियम का उल्लंघन है। कोर्ट ने पाया कि 24 तारीख को हुई वोटिंग की काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इसलिए 27 को वोटिंग का कोई उद्देश्य नहीं है।

कोर्ट ने निगम सचिव को भी निर्देश दिया है कि सभी जरूरी कागजात और वीडियो फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को अब नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे 1 महीने के भीतर जवाब भी मांगा गया है।।