टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (29 अक्टूबर 2022): सपा नेता एवं सूबे के पूर्व मंत्री आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, इस कारवाई की कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि गुरुवार को रामपुर कोर्ट ने आजमखान को हेट स्पीच मामले में 3 वर्षों की सजा सुनाई थी, सजा की अवधि 2 वर्ष से अधिक होने के कारण उनकी विधायकी रद्द हो गई है।
आपको बता दें कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजमखान ने रामपुर के मिलक विधानसभा में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले को लेकर मामला दर्ज कराया था। अब गुरुवार को रामपुर कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई है।
बता दें कि आजम खान अब अगले 9 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वर्ष 2002 में संशोधित किया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक 2 वर्ष से अधिक अवधि तक सजा होने पर सजा पूरा होने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो कुल मिलाकर अब आजम खान अगले 9 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।।