टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (28/01/2022): सुप्रीम कोर्ट आज सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाने वाला था जिसमें उन्होंने मानदंड निर्धारित करने से इंकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर केंद्र या राज्य सरकारें ही फैसला करेंगे।
पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करना चाहिए। आगे कहा कि यह संविधान पीठ के फैसलों के बाद नया पैमाना नहीं बना सकता है।
आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी से होना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 बिंदू निर्धारित किये है जिसके आधार पर देखा जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट एससी/एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर कोई मानदंड नहीं बना सकता और ये राज्य सरकारों का काम है। इस मामले में कोई भी फैसला करने से पहले मात्रात्मक डेटा जुटाना जरूरी है।