चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के मामले में आज से सुनवाई शुरू करेगा। आपको बता दे की दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर लाभ का पद लेने के लिए विधायकों की अयोग्यता खारिज कर दी थी। दरअसल कोर्ट ने चुनाव आयोग से केस की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य करार दिए जाने से पहले विधायकों की ठीक तरीके से सुनवाई नहीं की गई थी। साथ ही आयोग ने पिछले महीने दिल्ली के 20 विधायकों को निजी तौर पर या अपने कानूनी प्रतिनिधियों के जरिए मौखिक सुनवाई के लिए आज तीन बजे पेश होने का निर्देश दिया था। आयोग के अधिकारी के मुताबिक, ‘मामले के गुण-दोष पर मौखिक सुनवाई होगी।’ विधायकों ने लाभ का पद संभालने के आधार पर अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी। इन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था।
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