मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर बीजेपी ने आप पर साधा निशाना

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली (30 अक्टूबर 2023): दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बताया है। साथ ही दावा किया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे।

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ”ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के सभी बचाव औंधे मुंह गिरे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल स्थापित हो चुका है। आप लगातार कह रही थी कि मनी ट्रेल कहां है? वे इसके बारे में देश के लोगों से झूठ बोलते रहे। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल इन लोगों का बचाव करते रहेंगे?”

तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ”इस फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब AAP के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी करीब है। अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे।”

दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने एक्स पर अपना वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, “338 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले है दिल्ली एक्साइज घोटाले के, सुप्रीम कोर्ट ने इस बिनाह पर बेल रिजेक्ट की मनीष सिसोदिया की। दिन दूर नहीं जब किंगपिन इस घोटाले का जब वो जेल में होगा। अब तो यह स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है।”

बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक्स पर कहा है, “जिस मनीष सिसोदिया जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से इंकार किया, उस भ्रष्टचारी इंसान की तुलना अरविंद केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह से करी थी।”

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज यानी सोमवार को खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि 338 करोड़ रुपये के धन हस्तांतरण से संबंधित पहलू अस्थायी रूप से स्थापित हैं।