नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है | एनजीटी के इस आदेश से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है | केंद्र सरकार ने एनजीटी में अपील की थी कि वह अपने इस आदेश को मॉडिफाई करे | एनजीटी के इस आदेश के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लग जाएगी.
केंद्र सरकार ने एनजीटी के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने वापस इस मामले को एनजीटी के पाले में ही डाल दिया था | एनजीटी ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी.
एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी. एनजीटी इससे पहले भी कई बार इस बारे में केंद्र को लताड़ लगा चुकी है | हालांकि केंद्र की रवैया इस पर ढीला ही रहा था.
इससे पहले भी NGT ने केंद्र को कहा था कि उन्होंने पिछले एक साल में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने के लिए क्या किया है | एनजीटी ने पूछा कि आपने कुछ नहीं किया, सच्चाई ये है कि आप कुछ करना नहीं चाहते | जमीनी सच्चाई ये है कि सरकारी मशीनरी काम ही नहीं करना चाहती |