नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक मामले में सोमवार को कहा कि हमें घर खरीददारों की फिक्र है. कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को शीर्ष अदालत में 27 अक्टूबर तक 2,000 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही जेपी इंफ्राटेक के प्रबंधक निदेशक और निदेशकों को कोर्ट की अनुमति के बगैर देश छोड़कर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा गठित संस्था अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स (आईआरपी) को जेपी इंफ्राटेक के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 नवंबर को होगी.